कलेक्टर द्वारा 2 शिक्षकों पर कार्यवाही : छात्रा की चोटी काटने पर दंडित, अपराधिक में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त
Raj Kumar Luniya
Fri, Jul 11, 2025
पहले FIR अब जांच के बाद कलेक्टर द्वारा कार्यवाही : 5वीं की छात्रा की चोटी काटने वाले सहायक शिक्षक वीरसिंह मईड़ा को कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति से दंडित किया गया है। यह कार्यवाही निलंबन के बाद FIR और विभागीय जांच के बाद की गई है।
सहायक शिक्षक मईड़ा जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर प्राथमिक विद्यालय क्रमांक-2 सेमलखेड़ी में पदस्थ थे। उन्होंने 4 सिंतबर 2024 को नशे की हालत में स्कूल पहुंचकर पोस्टर गलत चिपकाने की बात पर पहले 5वीं के छात्र अरविंद निनामा को पीटा था और फिर 5वीं की छात्रा पूजा मईड़ा की कैंची से चोटी काट दी थी।
छात्र के पिता गौतम मईड़ा ने इसका वीडियो बनाया था, जिसमें शिक्षक चोटी काटता नजर आ रहा था, इस पर कलेक्टर ने शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया था और रावटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद विभागीय जांच हुई। इस आधार पर गुरुवार को कलेक्टर द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति से दंडित किया गया।
प्राथमिक शिक्षक परमार भी शासकीय सेवा से बर्खास्त
कलेक्टर ने हाईस्कूल उमर संकुल के आमलीघाटा के प्राथमिक शिक्षक ईश्वर लाल परमार को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आपराधिक प्रकरण में सामान्य कारावास एवं 2,56,500 रुपए अर्थदंड से दंडित होने पर यह कार्रवाई की गई है। यह कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (1) एवं (3) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस पर कलेक्टर ने परमार को बर्खास्त कर दिया।
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