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धारा 163 के अंतर्गत कलेक्टर का आदेश : पुलिस की सोशल मीडिया पर रहेगी सख्त निगरानी

Raj Kumar Luniya

Mon, Oct 20, 2025

पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक एवं भड़काऊ पोस्ट के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी : पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन में जिला साइबर सेल एवं थाना स्तर पर गठित विशेष निगरानी दलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक, साम्प्रदायिक या उत्तेजक पोस्ट, कमेंट, शेयर या फ़ॉरव को सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों से अपील : रतलाम पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सद्भाव एवं आपसी भाईचारे बनाए रखने की अपील करती है। नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी असत्य या भड़काऊ संदेश को फॉरवर्ड न करें और सोशल मीडिया पर प्राप्त किसी भी अफवाह या अपुष्ट सूचना को शेयर करने से बचें।

कार्रवाई के निर्देश : ऐसी कोई सामग्री दिखाई देने पर संबंधित थाना या साइबर सेल को तत्काल सूचित करें। पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर निगरानी लगातार जारी है और आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक पोस्ट करने पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगा।

Tags :

भारतीय नागरिक सुरा संहिता 2023

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