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: कलेक्टर कार्यालय परिसर में ज्ञापन अथवा आवेदन देने पर कोई रोक नहीं : कलेक्टर श्री बाथम ने किया स्पष्ट

admin

Sun, Dec 8, 2024

रतलाम 08 दिसम्बर 2024/ कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर कार्यालय परिसर अथवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में कोई भी आमजन, वर्ग, संगठन आदि अपनी समस्या, शिकायत अथवा परेशानी के निवारण हेतु ज्ञापन अथवा आवेदन दे सकते हैं, जनहित में अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं उपरोक्त पर कोई रोक नहीं है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम परिक्षेत्र एवं उसके बाहर 100 मीटर की परिधि में कोई भी दल संघ संगठन अथवा समूह अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर सभा, धरना एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करेगा, यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

जिला दंडाधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेश लोक प्रशांति कायम रखने किसी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक के लिए जारी किया गया है।

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