Breaking News
10.75 लाख की ठगी : इंदौर के दो फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित | बिना RNI अखबार प्रकाशित करना कानून अपराध : AI निर्मित न्यूज पेपर पर केन्द्र सरकार की लगाम जरूरी | तीन दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल प्रदान : सेवा कार्य के साथ रोटरी क्लब प्राइम के नवीन सत्र का शुभारंभ | नागरिकों को मिलेगी सुविधा : वार्ड 24 में 44.25 लाख के विकास कार्यों की शुरुआत | आक्रोश रैली : कांग्रेस अध्यक्ष के मंच शुद्धिकरण पर भड़की कांग्रेस, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, सख्त कार्रवाई की मांग | 1700 करोड़ की माही परियोजना : 630 गांवों को मिलेगा पेयजल, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य : Video | हाथों में तख्तियां लेकर मौन चले भाजपाई : शहीद चौक पर दी बलिदानियों को श्रद्धांजलि | मुख्य मंत्री जन-विश्वास शिविर : सेल्समैन पर गिरी गाज, अंडर पास में निकासी हेतु निर्देश | 2.25 लाख के जेवर बरामद : छत का दरवाजा तोड़कर की थी चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार : Video | यातायात नियम तोड़ने : ब्लैक फिल्म और VIP नंबर प्लेट लगाने पर भी हुई कार्रवाई : Video | 10.75 लाख की ठगी : इंदौर के दो फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित | बिना RNI अखबार प्रकाशित करना कानून अपराध : AI निर्मित न्यूज पेपर पर केन्द्र सरकार की लगाम जरूरी | तीन दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल प्रदान : सेवा कार्य के साथ रोटरी क्लब प्राइम के नवीन सत्र का शुभारंभ | नागरिकों को मिलेगी सुविधा : वार्ड 24 में 44.25 लाख के विकास कार्यों की शुरुआत | आक्रोश रैली : कांग्रेस अध्यक्ष के मंच शुद्धिकरण पर भड़की कांग्रेस, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, सख्त कार्रवाई की मांग | 1700 करोड़ की माही परियोजना : 630 गांवों को मिलेगा पेयजल, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य : Video | हाथों में तख्तियां लेकर मौन चले भाजपाई : शहीद चौक पर दी बलिदानियों को श्रद्धांजलि | मुख्य मंत्री जन-विश्वास शिविर : सेल्समैन पर गिरी गाज, अंडर पास में निकासी हेतु निर्देश | 2.25 लाख के जेवर बरामद : छत का दरवाजा तोड़कर की थी चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार : Video | यातायात नियम तोड़ने : ब्लैक फिल्म और VIP नंबर प्लेट लगाने पर भी हुई कार्रवाई : Video |

: अवैध रूप से संग्रहित एवं संचालित गैस सिलेंडर गोदाम पर रतलाम औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही

admin

Fri, Apr 14, 2023

घटना का विवरणः- दिनांक 14.04.2023 को मुखबिर सुचना मिली की मकान नं. 13 मुखर्जीनगर रतलाम पर, वही पर पास मे रहने वाले गैस टंकी हाकर राजेश राजपुत के द्वारा उसके मिलने वालो के साथ मे अवैध रुप से घरेलु गेस के सिलेंडर (एलपीजी) रख रखे है व उक्त घर के बाहर लोडिंग आटो मे भी गैस सिलेंडर भरे हुए रख रखे है व घर के अंदर ये लोग गैस की टंकियो मे से गेस भरने-निकालने का अवैध काम कर रहे है । उक्त मुखबिर सुचना की तस्दीक हेतु थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम की टीम बनाई एवं से खाध्य विभाग के अधिकारी को सूचना देकर संयुक्त कार्यवाही की गई।

कार्यवाही के दौरान मुखबिर सुचना अनुसार मकान नं. 13 मुखर्जीनगर रतलाम के सामने मकान नं. 13 के बाहर रोड़ किनांरे एक लोडिंग आटो क्र. एमपी 43 एल1872 मे इंडेन कंम्पनी की 14.2 किलो क्षमता वाली 19 भरी हुए गैस सिलेंडर रखे पाये गए और मुखबिर द्वारा बताए अनुसार मकान की तस्दीक करते मकान में 14.2 किलो क्षमता वाले इंडेन कम्पनी के 14 घरेलु गेस सिलेंडर व 06 व्यावसयिक गेस सिलेंडर 19 किलो क्षमता वाले रखे पाये गये । मकान मे चार लोग भी मिले जिनके नाम पुछताछ पर 1- राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर रतलाम 2- रोशनसिंह पिता राजेशकुमार राजपुत उम्र 22 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर रतलाम 3- सवाईसिंह पिता अजयसिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष नि. आशारामबापु नगर रतलाम 4- बापुसिंह पिता माँगुसिंह राजपुत उम्र 26 वर्ष नि.ग्राम उगरान (पिपलियामंडी-मंदसौर) होना बताया ।

उक्त गेस सिलेंडर के अलावा मौके से उक्त चारो के कब्जे से एक बड़ा स्परिंग बेलेंस, एक छोटा डिजिटल बेलेंस, एक चाकु, एक गैस अंतरण पाईप (बंशी) , गैस डायरिया -7, गैस टंकियों के ढक्कन पाये गये । उक्त चारो से पुछताछ पर राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर रतलाम ने खुद को अल्फा गेस कंपनी रतलाम का हॉकर व शेष तीनो को गैस सिलेंडरो से गैस निकाल कर दुसरे सिलेंडरो मे भरने वाले सहयोगी होना बताया । राजेशकुमार से उक्त स्थल पर गेस सिलेंडर रखने की अनुमति, लोडिंग आटो के कागजात, उक्त सिलेंडरो के दस्तावेज आदि माँगने पर कोई दस्तावेज पेश नही किये।

इस प्रकार मौके के अवलोकन से राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर रतलाम व उसके तीन साथियो के द्वारा मोके पर बिना अनुमति के गेस सिलेंडर संग्रहित कर रखे थे व बिना अनुमति के एक सिलेंडर से दुसरे सिलेंडर मे गेस अंतरित की जाना पाया जाकर घरेलु गैस सिलेंडरो का अवैध संग्रहण व अवैध अंतरण तथा अवैध कारोबार करना पाया जाने से मोके पर उप.खाद्य अधिकारी एएसओ के द्वारा पंचनामा व संबंधितो के कथन आदि की कार्यवाही की गई ।मौके पर मिले उक्त सामान को जप्त कर राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर रतलाम व उसके तिन साथियो के विरूद्ध अपराध क्रमांक 206/2023 धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।

  • गिरफ्तार आरोपी 1- राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर रतलाम
  • 2- रोशनसिंह पिता राजेशकुमार राजपुत उम्र 22 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर रतलाम
  • 3- सवाईसिंह पिता अजयसिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष नि. आशारामबापु नगर रतलाम
  • 4- बापुसिंह पिता माँगुसिंह राजपुत उम्र 26 वर्ष नि. ग्राम उगरान(पिपलियामंडी-मंदसौर)
  • सराहनीय भूमिकाः-उक्त कार्यवाही में निरी. श्री राजेन्द्र वर्मा थाना प्रभारी थाना औ क्षेत्र रतलाम, उप.निरी. केशरसिंह यादव थाना औ क्षेत्र रतलाम, आर 208 राकेश निनामा, आर 309 नब्बु डामोर की सराहनीय भूमिका रही है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें