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: होटल अशोक में हुई हत्या : होटल संचालक को किया गिरफ्तार

admin

Fri, May 31, 2024

रतलाम पुलिस द्वारा होटल अशोक में हुई हत्या के मामले में होटल संचालक को हत्या की जानकारी छुपाने पर किया गिरफ्तार

दिनांक 23.05.2024 को सुचनाकर्ता एम्बुलेंस चालक निलेश पिता गुलाबसिंह ने सुचना दी थी कि दिनांक को 23.05.2024 को 02.15 बजे रात्रि में आनंद नाम के व्यक्ति को डेड बॉडी के लिये एम्बुलेंस की आवश्यकता है जिसकी पत्नी गीताबाई की मृत्यु हो गई थी। जो मृतिका गीताबाई की बॉडी को यहाँ वहाँ घुमाता रहा और सालाखोड़ी के पास मृतिका की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ही छोड़कर भाग गया था। उक्त सूचना पर थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में मर्ग क्रं.- 36/24 धारा-174 जा.फौ. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

घटना की संदिग्धता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राकेश खाखा के मार्गदर्शन में, नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अभिनव बारंगे के नेतृत्व में घटना की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा जांच के दौरान मृतिका का पति आनंद भाटी अपनी पत्नी मृतिका के साथ स्टेशन रोड़ के अशोका होटल में रुका था जहा मृतिका गीताबाई और उसके पति आनंद का झगड़ा हो गया था जिसके परिणाम स्वरुप मृतिका को सिर में गंभीर चोट आने से घायल हो गई थी। घटनास्थल होटल अशोक दिलबहार चौराह रतलाम का होने से थाना स्टेशन रोड़ पर अपराध क्रं.-737/24 धारा-302,201 भादवि का पंजीबद्ध कर आरोपी आनंद पिता कैलाश भाटी जाति वाल्मिकी निवासी पाल्याकला थाना नागदा मंडी जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया गया जा चुका है।

होटल अशोक के संचालक हरीश पिता नेहचलदास पाहुजा जाति सिंधी उम्र 60 वर्ष निवासी 09, शास्त्री नगर रतलाम द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को न देने पर एवं साक्ष्य का विलोपन जैसे –घटना के बाद बिस्तर की चादर पूरी तरह खून से सनी हुई थी जिसे होटल संचालक द्वारा धोकर छत पर सुखा दी गई एवम होटल में अनियमितता पाए जाने, होटल में नगर पालिका निगम रतलाम में लायसेंस का नवीनीकरण होना नही पाया गया। जो कि आरोपी होटल संचालक की अपराध में भूमिका को दर्शाता है। होटल संचालक का कृत्य धारा-201 भादिव का अपराध होना पाया गया इसलिए आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय द्वारा जिला जेल रतलाम में भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी- आरोपी हरीश पिता नेहचलदास पाहुजा जाति सिंधी उम्र 60 वर्ष निवासी 09, शास्त्री नगर रतलाम।

सराहनीय भूमिका– उपनिरीक्षक शरीफ खान इंचार्ज थाना प्रभारी स्टेशन रोड़, उनि. आनंद बागवान, प्र.आर. महेन्द्र फतरोड़, प्र.आर.अजय शर्मा, आर. गोखले की सराहनीय भूमिका रही ।

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